लकड़ी से मारपीट करने वाली महिला को सजा

शाजापुर / माननीय न्यायालय (श्री संजीव कुमार पालीवाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर द्वारा आरोपी मोहिनी बाई पति महेश नि0 ग्राम सिरोलिया को धारा 323 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
 मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 11.02.2018 को सुबह करीब 8 बजे की बात है फरियादी पवित्रा बाई पति ताराचंद की पडोसी आरोपी मोहिनी बाई,  पवित्रा बाई की लड़की शिवकन्या के साथ गाली गलोच कर रही थी। फरियादीया ने गाली देने से मना किया तो आरोपी मोहिनी बाई ने लकडी से उसके सर में मारा और कहा कि आइंदा कभी मुझे कुछ बोला तो जान खत्म कर दूंगी।
 फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बेरछा में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 33/18 पर धारा 323, 294, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। सक्षम न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध विवेचना उपरांत चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से गवाह कराये गये। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ममता पाराशर द्वारा किये गये तर्कां से सहमत होते हुये आरोपी मोहिनी बाई को माननीय न्यायालय ने दोषसिद्ध किया।
  
 अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती ममता पाराशर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।


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