मारपीट कर गंभीर चोट पहुॅचाने वाले आरोपीगण को 3-3 माह की सजा
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी (श्रीमान महेश कुमार माली) महोदय शाजापुर, द्वारा आरोपी लाखन पिता प्रहलाद गुर्जर नि0 आसेर सुन्दरसी जिला शाजापुर एवं भेरूसिंह पिता नारायण सिंह गुर्जर नि0 आगरी पिपलरवाँ जिला देवास को भा.द.स. की धारा 325/34 के अपराध के लिये 3-3 माह के कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 06.04.2016 को फरियादी हरिसिंह पिता धन्नाजी गुर्जर ने थाना सुन्दरसी पर आकर रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक से करीब 3-4 दिन पहले ठेले में पानी भरने की बात को लेकर फरियादी की पत्नि व फरियादी के भाई की पत्नी रामकुंवर बाई की आपस में कहा सुनी हो गई थी इसी बात को लेकर घटना दिनांक को फरियादीयॉ के भाई का लडका लाखन फरियादी के पास आया और बोला तुम कुॅए पर चलो। फरियादी ने उससे कहा कि में भैंस चरा रहा हॅॅू नहीं जा सकता। तभी भेरू सिंह पिता नारायण सिंह भी आ गया था दोनो आरोपी, फरियादी को मां बहन की नंगी नंगी अश्लील गालियां देने लगे। लाखन के पास कुल्हाड़ी थी जिसे उसने उल्टी तरफ से मारी जिससे फरियादी के बाऐं पैर की पिड़ली मे चोट लगी खून निकल आया। भेरूसिंह ने लकड़ी की पीठ पर मारी व आरोपीगण ने कहा कि आइंदा पानी भरने का विवाद किया तो जान से खत्म कर दूंगा।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना सुन्दरसी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 39/16 पर धारा 323, 506, 504, 34 भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मेडीकल व एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर भादवि की धारा 325 ईजाफा कर सक्षम न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षियों के कथन कराये गये। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह धाकड सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर के तर्कों से सहमत हुते हुये आरोपी को दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह धाकड सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।
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