मारपीट के मामले में न्यायालय ने दी सजा 

शाजापुर।  न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता मेहरबान सिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम कैथलाय अकोदिया को भादवि की धारा 323 में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मिडिया प्रभारी एडीपीओ सचिन रायकवार ने बताया कि, दिनांक 18.01.2017 को फरियादी तेजूबाई पति रामिंसह ने थाना अकोदिया पर आकर रिपोर्ट लिखाई थी। उसके घर पर शौचालय बनाने का काम चल रहा था तभी फरियादी के भतीजे के लडके जितेन्द्र ने बोला कि यह और जगह छोडो तो फरियादी ने कहा कि हम हमारी जगह में शौचालय बना रहे है। इसी बात को लेकर दिनांक 18.01.2017 को सुबह करीबन 08 - 08ः30 बजे जब फरियादी पानी भरने हेण्डपंप जा रही थी तो उसके घर के सामने रोड पर आरोपी जितेन्द्र उसे मॉ बहन की नंगी नंगी अश्लील गालियां देता हुआ आया। जब फरियादीयॉ ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी जितेन्द्र ने उसके साथ थप्पड मुक्को से मारपीट कर नीचे गिरा दी व लात से मारा जिससे फरियादियॉ को दोनो हाथ, पैरो पर चोटे आई। बीच बचाव प्रहलाद व मेहरबान सिंह ने किया। आरोपी जितेन्द्र ने जाते-जाते कहा कि जान से खत्म कर दूंगा। 
फरियादी की सूचना पर से थाना अकोदिया पर अपराध क्रमांक 13/2017, धारा 323, 294, 506 भादवि का अपराध आरोपी जितेन्द्र के विरूद्ध पंजीबद्ध कर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। 
प्रकरण में अभियोजन की ओर से गवाहां के कथन कराये गये। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता श्री अजय शंकर के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 323 भादवि में दण्डित किया गया।
शासन की ओर पैरवी श्री अजय शंकर, एडीपीओ जिला शाजापुर द्वारा की गई।


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