किसान के साथ कृषि उपज मण्डी में व्यापारी ने की थी धोखाधड़ी, थाने में प्रकरण दर्ज
मण्डी व्यापारी का लायसेंस आगामी आदेश तक निलंबित, थाने में प्रकरण दर्ज
- अनाज की हर बोरी पर 2 से 3 किलो के गड़बड़ झाले की शिकायत थी।
- कृषि मंत्री कमल पटेल ने तुरंत मंडी सचिव को फोन लगाया।
- सख्ती के साथ दिए कार्रवाई के निर्देश और साथ मे दी कार्रवाई की चेतावनी।
- किसानों के साथ धोखाधड़ी नही की जाएगी सहन--कृषि मंत्री कमल पटेल।
भोपाल। उज्जैन से विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की और उज्जैन मंडी में हो रही अनाज की तौल कांटे में चल रहे गड़बड़ झाले की शिकायत की। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि किस तरह 2 से तीन किलो ज्यादा तौल कर किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इसके बाद तत्काल कृषि मंत्री ने कार्रवाई करते हुए उज्जैन मंडी सचिव को फोन पर पीड़ित किसानों से संपर्क कर जांच के आदेश दिए। आनन-फानन में हुई इस कार्रवाई से उज्जैन मंडी में हडक़ंप मच गया और जांच के बाद एक व्यापारी फर्म सरदारमल समरथमल कोठारी पर मध्यप्रदेश मंडी बोर्ड अधिनियम 1972 क्रमांक 24 और 1973 की धारा 33 के तहत मंडी लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा इस फर्म संचालक के विरूद्ध चिमनगंज थाना पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज की है।
सचिव ने की कार्रवाई थाने में प्रकरण दर्ज
गत 16 जून को मंडी प्रांगण में फर्म सरदारमल समरथमल कोठारी के तोल स्थल पर छोटे इलेक्ट्रानिक तोल कांटे पर कृषक राधाकृष्ण एवं श्रीमति छाया गुप्ता रथभंवर की सोयाबीन की फसल जिसका वजन 2 क्ंविटल 90 किलो से अधिक था। लेकिन उक्त कांटे पर तोल का वजन कम दिखाई दे रहा था, जिसकी शिकायत कृषक के द्वारा मण्डी सचिव को की गई थी। उक्त तोल कांटे को शिकायत के आधार पर परिक्षण के लिए नापतोल विभाग में भेजा गया था। तोल कांटे की वैल्डिंग टूटी पाए जाने पर व्यापारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई मण्डी सचिव के द्वारा की गई थी। जिसके बाद मामले को कृषि मंत्री कमल पटेल के संज्ञान में दिया गया था। उन्होनें व्यापारी पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिस पर फर्म संचालक का लायसेंस आगामी आदेश तक निलंबित करने के निर्देश भी मण्डी सचिव को दिए गए थे, जिसके तहत व्यापारी का लायसेंस भी निलंबित कर दिया गया है।
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