कलेक्टर ने सात आरोपियों को किया जिलाबदर......


1 आरोपी को छ: माह, 3 को तीन माह, 3 को 2 माह के लिए किया जिलाबदर



देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 7 आरोपियों को जिला बदर किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शुक्ला ने पंकज पिता सजन प्रजापत उम्र 20 साल निवासी नईबस्ती कालूखेडी देवास को छ: माह के लिए एवं संजू उर्फ बारिक उर्फ संजय पिता महादेव गाडगे उम्र 28 साल निवासी गोपाल नगर ईटावा थाना सिविल लाईन, सोनू उर्फ भट्टी पिता ओमप्रकाश टेमरू उम्र 33 साल निवासी नेमावर, राजा उर्फ राजेश पिता मांगीलाल निवासी बरोठा को तीन-तीन माह के लिए एवं वसीम पिता मेहमूद उम्र 30 वर्ष निवासी वासुदेवपुरा देवास, संतोष पिता राजेन्द्र खरे उम्र 28 साल निवासी खातेगांव, सोनू पिता अनिल भावसार उम्र 23 साल निवासी देवास थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास को दो-दो माह के लिए जिलाबदर किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेश दिये है की आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।


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