2013 में मैजिक से ले जा रहे थे अवैध शराब, मिली 1 साल की सजा और अर्थदंड



करीब 9 साल पहले एक मैजिक में अवैध शराब की सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली ने प्रकरण दर्ज किया था। उसके बाद प्रकरण का न्यायालय में निर्णय पारित किया गया है। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला अभियोजन अधिकारी,जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.09.2013 को थाना प्रभारी भूपेन्द्र सिंह, थाना कोतवाली को टेलीफोन पर अवैध शराब के संबंध में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस बल थाना कोतवाली से रवाना होकर राहगीर पंचानों को सूचना से अवगत कराते हुए मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचे तब वहॉ पर एक सफेद रंग का मैजिक वाहन आते दिखाई दिया, जिसे रोककर मैजिक की जांच करने पर 20 प्लास्टिक बोरियों में पाऊच भरे थे, प्रत्येक बोरी में 50 पाऊच होकर लगभग 2000 लीटर कच्ची शराब रखी हुई पाई गई। उक्त शराब का लायसेंस नहीं होने पर शराब जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाकर उक्त वाहन जप्त कर, अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपी बृजेश उर्फ विजय श्रीवास नि0 शालिनी रोड देवास को धारा 34(2) आबकारी अधि. के तहत दोषी पाते हुये 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

      उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री प्रहलाद घाटिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई तथा आरक्षक गणेश परमार का विशेष सहयोग रहा। 

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