पंच बने सरंपच..... ! ग्राम पंचायत में सरपंच के निलंबन के बाद सरपंच की ऐसे हुई नियुक्ति / After the suspension of the sarpanch in the gram panchayat, the sarpanch was appointed like this



भारत सागर न्यूज़, देवास। जिले की जनपद पंचायत टोंकखुर्द की ग्राम पंचायत खेडा माधोपुर के सरपंच मो. मुजाहिद उर्फ मंजूर पिता रफीक खान के विरूद्ध प्रकरण मान. न्यायालय में लंबित / विचाराधीन होने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किये जाने से म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 39 (1) (क) के तहत मो. मुजाहिद खान को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने सरपंच के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। जिसके पश्चात ग्राम पंचायत खेडा माधौपुर में ग्राम पंचायत का सम्मेलन आयोजित कर स्थानापन्न सरपंच की कार्यवाही नोडल अधिकारी सुनिल पिंडियार, नायब तहसीलदार टप्पा चिड़ावद द्वारा सम्पन्न कराई गई। जिसके अनुसार सरपंच प्रत्याशी श्रीराम पिता शंकरलाल पंच वार्ड क्रमांक 14 का चयन मतदान द्वारा किया गया। स्थानापन्न नियुक्ति पर ग्रामीणजनों एवं स्नेहीजनों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। 


क्यों किया गया पूर्व सरपंच को निलंबित - 

जनसंपर्क विभाग, देवास के एक प्रेस नोट के अनुसार जनपद पंचायत टोंकखुर्द की ग्राम पंचायत खेडा माधोपुर के सरपंच मो. मुजाहिद उर्फ मंजूर पिता रफीक खान के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण मान. न्यायालय में लंबित / विचाराधीन होने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किये जाने से म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 39 (1) (क) के तहत मो. मुजाहिद खान को कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने सरपंच के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। 

उल्लेखनीय है कि कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर के पत्र व पुलिस विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार सरपंच, ग्राम पंचायत खेडा माधोपुर जनपद पंचायत टोंकखुर्द, जिला देवास के मो. मुजाहिद उर्फ मंजूर पिता रफीक खान के विरूद्ध आपराधिक धाराओं में विभिन्न प्रकरण माननीय, न्यायालय में लंबित / विचाराधीन होने से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत दिनांक 16.08.2022 से निरूद्ध करने की कार्यवाही की गई । उनके पत्रानुसार संबंधित सरपंच के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत जिला देवास द्वारा कार्यवाही की गई हैं।

जारी आदेश में उल्लेख है कि विहित प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सोनकच्छ द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2022 से मो. मुजाहिद उर्फ मंजूर पिता रफीक खान के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित / विचाराधीन होने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किये जाने से म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 39 (1) (क) के तहत मो. मुजाहिद उर्फ मंजूर पिता रफीक खान को सरपंच, ग्राम पंचायत खेडामाधोपुर के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। मो. मुजाहिद खान पिता रफीक खान का सरपंच के पद पर लोकहित में बने रहना अवांछनीय होने से म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास द्वारा प्रकरण दर्ज किया।

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