स्कूल बसों में नहीं मिले पैनिक बटन, स्कूल संचालकों ने 7 दिनों का मांगा समय........

स्कूल में निजी वैन को व्यावसायिक रूप से किया जा रहा था संचालित की चालानी कार्रवाई 



देवास। परिवहन विभाग के द्वारा ओवर लोडिंग व ओवर स्पीड यात्री बसों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है। मंगलवार को परिवहन विभाग अधिकारी ने स्कूल बसों की जांच की जिसमें अधिकांश बसों में पैनिक बटन नहीं होने पर स्कूल संचालकों को निर्देश दिए। साथ ही स्कूल संचालकों ने कहा है कि वे सात दिनों में पैनिक बटन लगा लेंगे। इसके साथ ही एक स्कूल की तीन बसें जो पुरानी हो गई थी उनका पंजीयन निरस्त करने के निर्देश दिए। एक स्कूल में निजी वैन को व्यावसायिक रूप से संचालित किया जा रहा था उस पर चालानी कार्रवाई की गई। 



परिवहन विभाग के द्वारा यात्री बसों पर ओवर स्पीड और ओवर लोडिंग को लेकर कार्रवाई की जा रही है। पिछले ही दिनों विभाग की अधिकारी जया वसावा ने चालानी कार्रवाई कर कई वाहन जिनके परमिट नहीं होने पर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की थी। इसके साथ ही ऑटो रिक्शा भी जब्त की गई। जया वसावा ने बताया कि सोमवार को 30 से अधिक बसों की जांच करते हुए 10 बसों पर 12 हजार रूपए की चालानी कार्रवाई  की गई थी। इसके साथ ही कुछ बसों में पीयूसी नहीं मिला जिस पर चालानी कार्रवाई की गई थी। इसके साथ ही देवास से सोनकच्छ की और जा रही एक मारूती वैन जो निजी तौर पर होकर उसका व्यावसायिक रूप से संचालन किया जा रहा था, जिस पर 14 हजार रूपए की चालानी कार्रवाई की गई। इस प्रकार कुल 26 हजार रूपए की चालानी कार्रवाई की गई थी। 



इसी के बीच कलेक्टर के निर्देश पर मंगलवार को परिवहन विभाग अधिकारी ने तीन स्कूलों में बसों की जांच की। इस संबंध में परिवहन अधिकारी जया वसावा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन अनुसार स्कूल बसों की जांच की गई थी। मंगलवार को एवरेस्ट, सेंट थॉम शिप्रा, सरदाना, प्रेस्टिज कॉलेज में बसों की जांच की गई। पूर्व में स्कूल संचालकों को पैनिक बटन लगाने के निर्देश दिए थे। ङ्क्षकंतु स्कूल बसों में पैनिक बटन नहीं मिले थे। कुछ स्कूल संचालकों ने लिखित में पत्र देकर कहा कि वे 7 दिनों के भीतर बसों में पैनिक बटन लगा लेंगे। उन्होनें बताया कि 7 दिनों के बाद इनके स्कूलों में जाकर जांच करेंगे। इसके साथ ही एवरेस्ट स्कूल की तीन बसें जो पुरानी होकर स्कूल परिसर में खड़ी थी उनका पंजीयन निरस्त करने के लिए स्कूल संचालक को आदेशित किया गया। साथ ही 2 हजार रूपए की चालानी कार्रवाई भी की गई। सेंट थॉम स्कूल की एक निजी वैन जिसमें स्कूली बच्चे थे उस पर स्कूल का नाम नहीं था, साथ ही व्यावसायिक रूप से संचालित की जा रही थी उस पर चालानी कार्रवाई की गई। इस प्रकार मंगलवार को कुल 14 हजार रूपयों की चालानी कार्रवाई की गई। 


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