कलेक्‍टर श्री गुप्ता ने दो आरोपियों को छ:-छ: माह के लिए किया जिलाबदर !

देवास - 20 मार्च 2023 को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी ऋषिराजसिंह उर्फ ऋषि पिता हरेन्‍द्रसिंह सेंधव उम्र 44 वर्ष निवासी टप्‍पा सुकल्‍या और एहमद पिता रहमान उम्र 33 साल निवासी ग्राम टाकलीखेड़ा थाना कन्‍नौद को छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया है।कलेक्‍टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्‍व सीमाओं से बाहर चला जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा


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