नेशनल लोक अदालत के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना !

जिले के सभी न्यायालयों में 13 मई को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

जिले के न्यायालयों 4663 लंबित प्रकरण एवं 3533 प्रिलिटिगेशन के प्रकरण नेशनल लोक अदालत में निराकरण के लिए किए रेफर



देवास - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में 13 मई 2023 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की द्वितीय “नेशनल लोक अदालत” का आयोजन किया जा रहा है।  “नेशनल लोक अदालत’’ के प्रचार-प्रसार के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा प्रचार-रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त प्रचार वाहन के साथ-साथ नगर पालिक निगम देवास एवं विद्युत वितरण कंपनी के प्रचार वाहनों को भी नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु रवाना किया गया। प्रचार-रथ द्वारा नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जाएगा एवं आमजन को नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जागरूक किया जाएगा। प्रचार वाहनों द्वारा नगर पालिक निगम देवास एवं विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा।  


इस दौरान विशेष न्यायाधीश श्री दिनेश प्रसाद मिश्र, तृतीय जिला न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्रीमती निहारिका सिंह, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डॉ. कु. महजबीन खान, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्रीमती सोनल पटेल, सीजेएम श्री शिवकुमार कौशल, सुश्री रश्मि खुराना, श्री प्रियांशु पांडे, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री अब्दुल अजहर अंसारी, सुश्री आफरीन युसूफजई, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल, नगर पालिका निगम एवं म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण आदि उपस्थित थे।
 इस अवसर पर श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि 13 मई 2023 को देवास मुख्यालय एवं तहसील सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगांव एवं टोंकखुर्द के न्यायालयों में वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं वादपूर्व समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल के प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।  
संपूर्ण जिले में अब तक समस्त न्यायालयों के 4663 लंबित प्रकरण एवं 3533 प्रिलिटिगेशन के प्रकरण नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु रेफर किए गए हैं। उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त संबंधित पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर दिए गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु बीमा कंपनियों, विद्युत विभाग, बैंक, नगर निगम आदि के साथ 44 प्रिसिटिंग आयोजित की गई हैं। नेशनल लोक अदालत में बीमा कंपनियों, विद्युत कंपनी, बैंक, नगर निगम एवं बीएसएनएल के प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारीगण न्यायालय परिसर में ही स्टॉल लगाकर उपस्थित रहेंगे।  नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारों को स्मृति के रूप में एक-एक पौधा भेंटकर पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा।  
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी। पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में “न तुम जीते न मैं हारा’’ की भावना के साथ राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। नेषनल लोक अदालत में दीवानी एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्यायशुल्क की राशि की नियमानुसार वापसी होती है जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त लाभ होता है। अतः अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठायें।


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