मारपीट कर महिला की नाक तोड़ने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास।

 


भारत सागर न्यूज/नीमच। श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा मारपीट़ कर महिला की नाक तोड़ने वाले आरोपी रोहित पिता घनश्याम कुमावत, उम्र-34 वर्ष, निवासी-उदयनगर, ग्राम जमुनियाकला, जिला-नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड एवं धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास व कुल 1000 रू. अर्थदण्ड एवं से दण्डित किया।


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्री चंद्रकांत नाफडे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 26.12.2017 को सुबह के लगभग 10 बजे उदयनगर, ग्राम जमुनियाकला स्थित फरियादी विरेन्द्र के घर के बहार की हैं। फरियादी एवं आरोपी के मध्य मकान की दिवार के प्लास्टर कराये जाने की बात को लेकर विवाद चल रहा हैं, इसी बात को लेकर विवाद करते हुवे घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी विरेन्द्र के साथ लात-घूंसो से मारपीट करी, जब फरियादी का भाई जितेन्द्र व उसकी बहन प्रीति बीच-बचाव करने आये तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट करी, जिस कारण तीनो को चोटे आई थी। आरोपी ने प्रीति के नाक पर मुक्का मारा था, जिसके कारण उसके नाक की हड्डी टुट जाने से फ्रैक्चर हो गया था। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की थी, जिस पर से अपराध क्रमांक 586/2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना के दौरान फरियादी व आहतगण सहित अन्य साक्षीगण के बयान लेते हुवे शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


 प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी चंद्रकांत नाफडे, एडीपीओ द्वारा की गई।










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