थाना जावर में आबकारी अधिनियम के तहत जब्त शराब का नष्टीकरण संपन्न।

वर्षों बाद कार्रवाई पूरी: पुलिस, प्रशासन और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही। 



भारत सागर न्यूज/जावर(सीहोर)। थाना जावर पुलिस द्वारा वर्ष 2008 में की गई बड़ी कार्यवाही में जप्त की गई 565 पेटी (4916 लीटर) अवैध विदेशी शराब को 17 वर्ष बाद विधिवत रूप से नष्ट किया गया। जब्त की गई शराब में हेरीटेज व्हीस्की, ब्लू लेबल और पावर 5000 बीयर शामिल थी, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत उस समय लगभग ₹10 लाख आंकी गई थी। 



यह शराब बीलपान रोड, मेहतवाड़ा के पास से अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ी गई थी, जिस पर थाना जावर में अपराध क्रमांक 72/2008 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था।



इस जप्तशुदा शराब के नष्टीकरण हेतु वर्ष 2020 में जिला सीहोर के दण्डाधिकारी महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, किंतु उस समय कोविड-19 महामारी के कारण नष्टीकरण की कार्यवाही नहीं हो सकी। बाद में पुनः थाना प्रभारी जावर द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर दण्डाधिकारी जिला सीहोर द्वारा 23 मई 2025 को नष्टीकरण के लिए टीम का गठन किया गया।




निर्देशानुसार गठित टीम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, आष्टा को अध्यक्ष एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आष्टा, जिला आबकारी अधिकारी सीहोर और थाना प्रभारी जावर को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 

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टीम की उपस्थिति में तथा पंचायतनामा के तहत 26 जून 2025 को थाना परिसर जावर में उक्त 565 पेटी अवैध विदेशी शराब का विधिवत रूप से नष्टीकरण किया गया।




इस पूरी प्रक्रिया को कानून सम्मत तरीके से संपन्न किया गया, जिससे यह संदेश जाता है कि पुलिस द्वारा की गई जब्ती की वस्तुओं का उचित एवं समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है, भले ही उसमें वर्षों का समय क्यों न लगा हो। 

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