अवैध मेडिकल वेस्ट निस्तारण पर सख्त रुख, कई अस्पतालों पर भारी जुर्माना
- निगम के स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष बैस ने दी चेतावनी उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
भारत सागर न्यूज/देवास। शहर में मेडिकल वेस्ट के अनुचित निस्तारण को लेकर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सभी छोटे एवं बड़े क्लिनिकों और अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपना मेडिकल वेस्ट केवल इंसीनरेटर से आने वाली अधिकृत गाड़ी में ही डालें।
यदि कोई क्लिनिक या अस्पताल सामान्य कचरा गाड़ी में मेडिकल वेस्ट डालते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष एवं पार्षद धर्मेंद्र सिंह बैस ने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शहर के सभी हॉस्पिटल एवं क्लिनिक संचालकों द्वारा यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधायक गायत्री राजे पवार के मार्गदर्शन में निगम आयुक्त दिलीप कुमार एवं महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल के निर्देशन में निगम के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक रवि कृष्ण गोयनार एवं एसआई शंकर सांगते द्वारा जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नगर निगम द्वारा चालानी कार्रवाई की गई।
जिसमें देवास हॉस्पिटल पर 30,000 रुपये, संस्कार हॉस्पिटल पर 25,000 रुपये, अमलतास हॉस्पिटल पर 25,000 रुपये, देवास हॉस्पिटल पर पूर्व में 15,000 रुपये, एमजी हॉस्पिटल पर 50,000 रुपये, क्वींस नर्सिंग होम पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बैस ने कहा कि मेडिकल वेस्ट का गलत निस्तारण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आमजन के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। आगे भी निरीक्षण अभियान जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने सभी चिकित्सा संस्थानों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर शहर को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने में सहयोग करें।




Comments
Post a Comment