कलेक्‍टर गुप्‍ता ने 2 आरोपियों को किया जिलाबदर





भारत सागर न्यूज/देवास - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्‍ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 02 आरो‍पियों को एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। जिसमें अमित पिता रामचन्‍द्र यादव उम्र 31 साल निवासी अजनास रोड खातेगांव को एक वर्ष तथा गुड्डु उर्फ नरेन्‍द्र पिता महेश यादव उम्र 40 साल निवासी सांवरकर मार्ग खातेगांव को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है।


     कलेक्‍टर गुप्‍ता ने आदेश दिया है कि यह दोनो आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।


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