विक्रमोत्सव और ग्वालियर व्यापार मेला: ऑटो विक्रय पर मोटरयान कर में 50% छूट स्वीकृत।
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भारत सागर न्यूज/भोपाल । 22 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में डाटा सुदृढ़ीकरण योजना, गांधीसागर व राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण, तथा उज्जैन और ग्वालियर व्यापार मेलों में मोटरयान कर में छूट जैसे अहम निर्णय लिए गए। बैठक में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत “डाटा सुदृढ़ीकरण योजना” को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न विभागों, आमजन और योजनाकारों के उपयोग हेतु आंकड़ों का समय पर संकलन और विश्लेषण करना है। इसके माध्यम से राज्य सरकार "सांख्यिकी से समृद्धि" की दिशा में एक नया कदम उठा रही है।
इस योजना के क्रियान्वयन से सरकार को नीतिगत निर्णय बेहतर और सटीक रूप से लेने में सहायता मिलेगी। सभी विभाग बिना किसी बाधा के डाटा साझा कर सकेंगे, जिससे काम में पारदर्शिता और कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि होगी। साथ ही स्वतंत्र शोधकर्ता, योजनाकार और आम नागरिक भी डाटा तक पहुंच सकेंगे। डाटा की पारदर्शिता से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। बैठक में गांधीसागर (5x23 मेगावाट) और राणा प्रताप सागर (4x43 मेगावाट) जल विद्युत गृहों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी गई। गांधीसागर परियोजना की संशोधित लागत ₹464.55 करोड़ तथा राणा प्रताप सागर परियोजना की लागत ₹573.76 करोड़ निर्धारित की गई है।
दोनों परियोजनाओं की लागत में मध्यप्रदेश और राजस्थान की हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत रहेगी, जिसमें मध्यप्रदेश का अंश ₹127.06 करोड़ होगा। नवीनीकरण के पश्चात ये परियोजनाएं अगले 40 वर्षों तक उपयोगी रहेंगी। दोनों राज्यों की विद्युत उत्पादन कंपनियाँ अपनी-अपनी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेंगी और व्यय का पारदर्शी लेखा-जोखा साझा करेंगी। मंत्रि-परिषद ने उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव व्यापार मेला-2025 के दौरान वाहन विक्रय पर मोटरयान कर में 50 प्रतिशत छूट देने के निर्णय को भी स्वीकृति दी।
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यह छूट मोटरसाइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस, तथा हल्के परिवहन यानों पर लागू होगी, बशर्ते वाहन मेला अवधि में विक्रय होकर उज्जैन के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से स्थायी रूप से पंजीकृत किए जाएं। उज्जैन के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायियों को स्थानीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मेला स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25 के लिए भी मंत्रि-परिषद ने मोटरयान कर में 50% छूट देने के निर्णय को अनुसमर्थन प्रदान किया। यह छूट भी उन्हीं शर्तों के अंतर्गत लागू होगी, जो उज्जैन मेला के लिए निर्धारित की गई हैं। ग्वालियर मेला अवधि में विक्रय किए गए वाहनों का पंजीयन ग्वालियर के आरटीओ से कराया जाना आवश्यक होगा। इन सभी निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार ने आर्थिक विकास, ऊर्जा क्षमता वृद्धि, सांख्यिकी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और व्यापारिक गतिविधियों के प्रोत्साहन की दिशा में स्पष्ट और दूरगामी दृष्टिकोण का परिचय दिया है।
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