बाल विवाह संबंधित मदद या शिकायत के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 अथवा 1800-599-1480, डायल नंबर 112 एवं महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर करें सूचना

 जिला जनसम्पर्क कार्यालय देवास
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- जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम नंबर 07272-250126 पर करें कॉल,,,
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- बाल विवाह रोकने के लिए दल गठित, लगातार होगी निगरानी,,,
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- बाल विवाह में संलग्न सेवा प्रदाताओं पर भी होगी कार्रवाई,,,
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- जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का बाल विवाह न करें,,,
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भारत सागर न्यूज/देवास।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग  ने बताया कि दिनांक 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया एवं विवाह मुहूर्तों के अवसर पर विवाह सम्पन्न होते है जिसमें बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। इन अवसरों पर विशेष रूप से बाल विवाह पर निगरानी रखते हुए अभियान के माध्यम से बाल विवाह रोकथाम के लिए वर्ष भर कार्यवाही की जाती है। 




बाल विवाह रोकथाम के लिए जिलास्तर पर कार्यालय, वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास देवास में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 07272-250126 है।  उक्त दूरभाष नंबर 24 घंटे सेवा में रहेगा। परियोजना स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा बाल विवाह रोकथाम एवं बाल विवाह पर निगरानी रखने के लिए संयुक्त दलों का गठन किया गया है। 




आमजन बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07272-250126, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा 1800-599-1480, डायल- 112 एवं महिला हेल्पलाइन-181 पर सूचना दे सकते है।




महिला एवं बाल विकास विभाग देवास आमजन से अपील की है कि अपने बच्चों के विवाह के लिए निर्धारित आयु बालक के लिए 21 वर्ष एवं बालिका के लिए 18 वर्ष पूर्ण करने पर ही करें। हम सब बाल विवाह कुप्रथा को रोकने के लिए प्रयास करेंगे एवं सेवा प्रदाता विवाह में सेवायें देने के पूर्व उम्र संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विवाह हेतु निर्धारित आयु पूर्ण करने पर ही विवाह में अपनी सेवाये प्रदान करेंगे।
बाल विवाह करने पर संबंधित एवं बाल विवाह में सेवाये देने वाले सेवा प्रदाताओं जैसे टेंट वाला, घोड़ी वाला, पंडित, काजी, प्रिंटिंग प्रेस वाला, हलवाई, ट्रांसपोर्ट आदि पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 2 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा।

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