किराया न भरने पर होगी संपत्ति जब्ती, 15 दुकानदारों पर गिर सकती है गाज....!

किराया न जमा करने वाले दुकानदारों पर जिला पंचायत की सख्ती, 15 दुकानों को तीसरी बार जारी हुआ सूचना पत्र। 



भारत सागर न्यूज/गुना |  जिला पंचायत गुना के स्वामित्व वाली दुकानों का किराया लंबे समय से जमा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अब प्रशासन सख्त हो गया है। अपर कलेक्टर (विकास) एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक दुबे के निर्देश पर 15 दुकानदारों को तीसरी बार चेतावनी स्वरूप सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्हें 7 दिनों के भीतर बकाया किराया जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि संबंधित दुकानदारों द्वारा पूर्व में भी किराया भुगतान के लिए दिए गए समय का पालन नहीं किया गया, जिससे अप्रैल 2025 तक की किराया राशि एवं विलंब शुल्क अब वसूली योग्य स्थिति में पहुंच गई है।




प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना पत्र प्राप्त करने वाले दुकानदारों में मुनेश कुमार दुबे (दुकान क्रमांक 01), शिवराज सिंह यादव (दुकान क्रमांक 02), सुनील कुमार यादव (दुकान क्रमांक 03), रूदप्रताप सिंह (दुकान क्रमांक 04), अनिल कुमार सूद (दुकान क्रमांक 05), हरीश कुमार दुबे (दुकान क्रमांक 06), संगीता (दुकान क्रमांक 07), रजनी शर्मा (दुकान क्रमांक 09), सुरेश कुशवाह (दुकान क्रमांक 10), 

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रामप्रसाद सैन (दुकान क्रमांक 11), अभिजीत सिंह (दुकान क्रमांक 12), दिनेश सिंह रघुवंशी (दुकान क्रमांक 13), मनीष सिंह रघुवंशी (दुकान क्रमांक 14), राजकुमार सिंह (दुकान क्रमांक 15) और विजयन्दु सिंह रघुवंशी (दुकान क्रमांक 16) शामिल हैं।




प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित 7 दिनों की अवधि में किराया जमा नहीं किया गया और नवीन अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं किया गया, तो किराए पर दी गई दुकानों को नियमों के तहत खाली कराया जाएगा। साथ ही बकाया राशि की वसूली पहले प्रतिभूति राशि से की जाएगी, 

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और यदि यह पर्याप्त नहीं रही, तो भू-राजस्व की तरह संबंधित दुकानदारों की चल-अचल संपत्ति से राशि की वसूली की जाएगी। यदि किसी दुकानदार को बकाया राशि में त्रुटि प्रतीत होती है, 



तो वह अपनी किराया रसीद तथा अनुबंध की छायाप्रति के साथ समयसीमा के भीतर पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समय में पक्ष प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में जिला पंचायत स्वत: कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी और इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित दुकानदारों का होगा।

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