नशा देकर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग और 18 लाख की वसूली का दबाव, महिला प्रॉपर्टी ब्रोकर ने प्रेसवार्ता खोले गंभीर आरोप

- पुलिस ने आरोपी भावेश ठाकुर पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा।



भारत सागर न्यूज/देवास। जवाहर नगर, देवास निवासी 32 वर्षीय महिला प्रॉपर्टी ब्रोकर ने रविवार को इंदौर रोड स्थित रामाश्रय होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में अपने साथ हुई आपबीती सार्वजनिक की। पीड़िता ने भावेश ठाकुर पिता राजेन्द्र ठाकुर पर नशा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, जबरन पैसे वसूलने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। 



पीड़िता ने बताया कि वह प्रॉपर्टी ब्रोकरेज के माध्यम से अपने और अपने बच्चों का पालन-पोषण करती है। अप्रैल 2025 में आरोपी भावेश ठाकुर उसके कार्यालय में काम सीखने के लिए आया था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे काम पर रख लिया गया। इसी दौरान भावेश महिला के साथ प्रॉपर्टी दिखाने जाया करता था, जिससे उसे उसकी आय, कार्यस्थलों और व्यक्तिगत गतिविधियों की पूरी जानकारी हो गई। 



पीड़िता के अनुसार जून 2025 में आरोपी उसे एक बर्थडे पार्टी के बहाने रिसोर्ट लेकर गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया। नशे की हालत में आरोपी ने उसकी मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए। पीड़िता का आरोप है कि ये वीडियो आज भी आरोपी और उसके पिता के पास मौजूद हैं। इसके बाद आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला को लगातार ब्लैकमेल किया। 



डरा-धमकाकर आरोपी ने कई बार कार में बैठाकर अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और 3 लाख 50 हजार रुपये भी ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने कर्ज की रकम चुकाने का दबाव भी बनाया। पीड़िता ने बताया कि बाद में आरोपी भावेश, उसके पिता राजेन्द्र ठाकुर और उनके अन्य साथी उसके कार्यालय पहुंचे और वीडियो-फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए पैसों की मांग की। रकम नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की चेतावनी दी गई। 




आरोपी पक्ष ने 18 लाख रुपये की मांग करते हुए कहा कि यदि रकम नहीं दी गई तो हनीट्रैप समेत गंभीर झूठे मामलों में फंसा दिया जाएगा। महिला का आरोप है कि उसे अकेली महिला समझकर उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। आरोपी खुलेआम प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाने, बड़े परिवार और भीड़ के बल पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने तथा उसकी संपत्ति हड़पने की धमकी दे रहा था। पीड़िता ने जिसकी शिकायत संबधित थाना, एसपी व आईजी उज्जैन से करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। पुलिस ने निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपी भावेश ठाकुर पर 64(2)(एम), 308(2) व 351(3) की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया।



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