आबकारी विभाग जिला देवास की अवैध शराब के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही भारी मात्रा में इंदौर जिले की अवैध शराब जब्त,,,
- फरार आरोपी रोहित चावड़ा के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के प्रकरण सहित क्षेत्र में कुल 04 प्रकरण पंजीबद्ध, आज की कार्रवाई में 02 वाहन सहित कुल 65.76 लीटर शराब जब्त।
भारत सागर न्यूज/देवास। कलेक्टर महोदय देवास ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के मार्गदर्शन में आबकारी देवास द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन, संग्रहण और होटल ढाबों पर मदिरा पान कराने और करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसमें दिनांक 21.05.26 को सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे द्वारा गठित आबकारी की टीम द्वारा देवास नगर के संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई।
इस दौरान शांतिपुरा गली नंबर 4 स्थित रोहित चावड़ा के रिहायशी मकान पर मुखबिर की सूचना पर टीम द्वारा दबिश दी गई। मौके से फरार आरोपी के मकान से 26 बोतल अंग्रेजी शराब, 96 पाव अंग्रेजी शराब, देशी मदिरा प्लेन 81 पाव, कुल मात्रा 51.36 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई और फरार आरोपी रोहित चावड़ा के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) का प्रकरण नए विधान अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा आरोपी की तलाश प्रारंभ की।
फरार आरोपी रोहित के विरुद्ध पूर्व में भी आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज है इस अवैध कारोबार में लिप्त अन्य लोगों के शामिल होने की जाँच भी की जाएगी,आज की अन्य कार्रवाई में पुष्पराज होटल से 10 पाव प्लेन, बिहारीगंज में 50 पाव प्लेन शराब के साथ वाहन TVS जुपिटर तथा शांतिपुरा से 20 पाव प्लेन शराब के साथ वाहन TVS जुपिटर जब्त किया गया। जप्त मदिरा एवं वाहन का मूल्य लगभग 151000 रुपये है ।
आज की कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी नीलेश पवार, आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, आबकारी मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया, राजाराम रैकवार, आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, दीपक तटवाड़े, निहाल खत्री, आशीष गुप्ता सम्मिलित रहे।अवैध मदिरा के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।





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