कलेक्टर के निर्देश के बाद मिली प्रकरण की स्पष्ट प्रतिलिपि, सामाजिक कार्यकर्ता ने उठाई थी समस्या
भारत सागर न्यूज/देवास। सामाजिक कार्यकर्ता आर.बी. भाई पटेल ने नजूल कार्यालय से संबंधित एक प्रकरण को लेकर जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर समस्या से अवगत कराया। आवेदन में बताया कि नजूल कार्यालय में प्रकरण के निराकरण के बाद आवेदक द्वारा लोकसेवा के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
आवेदक को मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 20 जनवरी 2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करनी थी। लेकिन नजूल न्यायालय से उपलब्ध कराई गई प्रमाणित प्रति स्पष्ट एवं साफ नहीं होने के कारण उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना संभव नहीं था।
शिकायतकर्ता आर.बी. भाई पटेल ने बताया कि तहसीलदार नजूल न्यायालय, देवास द्वारा साफ एवं स्पष्ट प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने संबंधित नजूल अधिकारी को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश के तुरंत बाद आवेदक पटेल को उनके प्रकरण की स्पष्ट एवं सही प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी गई। इस कार्रवाई के बाद आवेदक ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
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