निवेशकों को जल्द मिलेगी उनकी राशि ? चिटफंड कम्पनियो के 02 प्रकरणों में न्यायालय ने जारी किया आत्यंतिक आदेश !

कलेक्टर द्वारा कुर्की की गई संपत्ति की नीलामी का हुआ रास्ता साफ 




अजय सिंह भंवर, उप संचालक अभियोजन देवास ने बताया कि एम.जे.सी.आर.  में कार्यालय कलेक्टर जिला देवास के आदेश अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुर्की की गई चिटफंड कम्पनी जी लाईफ इंडिया ग्रुफ ऑफ कंपनी की फर्म (1) जी लाईफ इंडिया डेवलोपर्स एण्ड कालोनाइजर्स लिमिटेड (2) जी लाईफ मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (3) जी लाईफ मीडिया फुड्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (4) जी लाईफ प्राइवेट लिमिटेड (5) जी लाईफ टूर एण्ड ट्रेवल्स लिमिटेड (6) ग्रीनवेज बिल्डकॉन लिमिटेड (7) ग्रीन विहार डेवलोपर्स एण्ड कालोनाइजर्स लिमिटेड (8) प्रभवे इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की न्यायालय जिला देवास की क्षेत्रीय अधिकारिता में स्थित संपत्ति, जो कुर्की आदेष की संपत्ति के विवरण में दर्शायी गई है, के कुर्की के अंतरिम आदेश को न्यायालय द्वारा आदेश जारी कर आत्यंतिक किया गया है।

इसी तरह एम.जे.सी.आर. में कार्यालय कलेक्टर जिला देवास के आदेश के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुर्की की गई चिटफंड कम्पनी बी.एन.जी.ग्लोबल इंडिया लिमिटेड एवं बी.एन.गोल्ड रियल स्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड की न्यायालय जिला देवास की क्षेत्रीय अधिकारिता में स्थित संपत्ति, जो कुर्की आदेश की संपत्ति के विवरण में दर्शायी गई है, के कुर्की के अंतरिम आदेश को न्यायालय द्वारा आदेश जारी कर आत्यंतिक किया गया है।

उक्त आदेश से अब चिटफंड कम्पनी की संपत्ति की नालामी का रास्ता साफ हुआ। उक्त आदेश के पालन में कलेक्टर कार्यालय द्वारा शीघ्र ही चिटफंड कम्पनी की संपत्ति की नीलामी की कार्यवाही की जावेगी जिससे निवेशकों को शीघ्र ही उनकी राशि प्राप्त हो सकेगी।  

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अजय सिंह भंवर, उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास द्वारा पैरवी की गई।

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