दो तथा चार पहिया वाहनों पर 15 दिसम्बर तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य

हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिये वाहन कम्पनी शो-रूम अथवा ऑनलाईन www.bookmyhsrp.com पर आवेदन करें




भारत सागर न्यूज/देवास - जिला परिवहन अधिकारी देवास श्रीमती जया वसावा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट आगामी 15 दिसम्बर से पूर्व लगावाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि निर्धारित समयाविध के पश्चात् हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के बगैर कोई भी वाहन सड़क पर संचालित होता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाएगी।



     जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती जया वसावा ने बताया कि दो पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगावाने के लिए लगभग 500 रूपये एवं चार पहिया वाहनों के लिये 800 से 1000 रूपये अनुमानित फीस चुकाना होगी। नई हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिये वाहन कम्पनी में शो-रूम में जाकर अथवा ऑनलाईन www.bookmyhsrp.com पर आवेदन किया जा सकता है। शो-रूम पर भी फीस ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा जमा फीस की रसीद वाहन स्वामियों को अनिवार्य रूप से देनी होगी।















Comments

Popular posts from this blog

आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गये देवास के मोहनलाल को उम्रकैद !

हाईवे पर होता रहा मौत का ख़तरनाक तांडव, दरिंदों ने कार से बांधकर युवक को घसीटा

सतपुड़ा एकेडमी में हुआ देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन