न्यूनोक्त धनराशि के लेखा समाधान हेतु बैठक 28 दिसम्बर को





भारत सागर न्यूज/उज्जैन - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने जानकारी दी कि विधानसभा निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत निर्वाचन लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थियों को लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-77 के अन्तर्गत संधारित निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना अनिवार्य है।



निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में न्यूनोक्त धनराशि (यदि कोई हो) के लेखा समाधान हेतु बैठक का आयोजन आगामी 28 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे प्रशासनिक संकुल भवन स्थित कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष क्रमांक-318 में किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समस्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि यदि उनके निर्वाचन व्यय लेखा में किसी प्रकार की न्यूनोक्ति हो तो लेखा समाधान हेतु अपने पक्ष एवं पक्ष समर्थन हेतु अभिलेख सहित उक्त बैठक में उपस्थित होने के का कष्ट करें।










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