सलकनपुर मंदिर परिसर में देवी लोक निर्माण कार्य के चलते वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

  • सलकनपुर मंदिर परिसर तक वाहनों के आवागमन पर 30 जून तक प्रतिबंध


      
भारत सागर न्यूज़/सीहोर। सलकनपुर में वाहनों के प्रतिबंध के संबंध में पूर्व में 13 मई 2024 को जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। अब मंदिर परिसर तक वाहनों का आवागमन 30 जून 2024 तक प्रतिबंधित रहेगा।

      मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्माण कार्य किये जाने के तहत सलकनपुर मंदिर पर देवी लोक का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि प्रगति पर है। निर्माण कार्य में प्रगति लाने के लिए मटेरियल शिफ्टिंग, पत्थरों की मूर्ति, कॉलम इत्यादि भी लगातार परिवहन हो रहे हैं।

      अपर जिला दण्डाधिकारी श्री वृंदावन सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से सलकनपुर मंदिर सड़क पहुंच मार्ग मे प्रतिबंध लगाया गया है। रेहटी-बुदनी मार्ग पर स्थित सलकनपुर मंदिर प्रवेश द्वार क्रमांक 01 से मंदिर तक समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। केवल निर्माण कार्य में संलग्न एवं शासकीय वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस व्यवस्था के लिए चल रहे निर्माण कार्य की एजेंसी द्वारा सड़क मार्ग के प्रवेश द्वार पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य में पुलिस द्वारा आवश्यक सहयोग किया जायेगा। यह व्यवस्था पांच कार्यालयीन दिवसो (सोमवार से शुक्रवार) तक लागू रहेगी। शनिवार एवं रविवार को समस्त प्रकार के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष पर्व पर प्रतिबंध से छूट प्रदान की जयेगी। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 25 मई 2024 से 30 जून, 2024 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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