भौरासा थाने पर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित : नए कानून की जानकारी दी गई
- नए विधान को लेकर भौरासा थाना प्रभारी ने दी जानकारी
भारत सागर न्यूज/भौरासा/चेतन यादव। देश में लागू होने वाले नए विधान के बेहतर संचालन के लिए भौरासा पुलिस ने भौरासा पुलिस थाना परिसर में लागु होने वाले तीन नए कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीण जनों से सीधा जनसंवाद किया। जनसंवाद में नवीन कानून के संबंध में भौरासा थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने जानकारी दी, साथ ही इस सम्बन्ध में आने वाले प्रश्नों के जवाब भी दिए गए।
उन्होंने कहा कि पुराने कानून जो अंग्रेजो के समय से चला आ रहा था ।उसे हमारे संसद ने बदल दिया है। तीन नए कानून में परिवर्तन कर दिया है । थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बयाया कि भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी आ गया।
इसके साथ ही कुछ धाराओं को जोड़ी गई है और कुछ धाराओं को कम किया गया है। महिलाओं एवं बच्चों के मामले में विशेष प्रावधान 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की परमिशन लेना होगा अब महिलाओं के बयान महिला मजिस्ट्रेट लेगी। जनसंवाद में नगर के गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि व मीडियाकर्मी के साथ पुलिस कर्मचारीगण उपस्थित रहे।




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