भस्म आरती परमिशन के नाम पर बेंगलुरु के दो श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी दो लोगों पर प्रकरण पंजीबद्ध

-बाबा महाकाल दर्शन कांड का फरार आरोपी मित्तल ने किया सरेंडर




भारत सागर न्यूज/उज्जैन। महाकाल मंदिर में रुपए लेकर दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से रुपए लेने के नाम पर हुए दर्शन कांड में फरार 10000 का इनामी आरोपी मंगलवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया, न्यायालय ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया, महाकाल मंदिर में दर्शन कांड में 10 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे, जिन्हें 95 दिन बाद न्यायालय ने जमानत दे दी। इस मामले में चार आरोपी मंदिर समिति का पूर्व सदस्य दीपक मित्तल सहित फरार थे, 



जिन पर उज्जैन पुलिस सिंघम द्वारा 10000 का इनाम गिरफ्तारी को लेकर किया गया था। आरोपी दीपक मित्तल दो दिन के पुलिस रिमांड पर हैं । तीन आरोपी फरार है। जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, ₹400 के बदले लिए ₹1000 टैक्सी ड्राइवर बोला मैंने रुपए रिफंड कर दिए, बेंगलुरु के एक अन्य श्रद्धालु के साथ भी इसी तरह धोखाधड़ी हुई, 




महाकाल थाना पुलिस ने बताया बेंगलुरु निवासी महाकाल, प्रसाद पत्नी के साथ 22 मार्च को महाकाल मंदिर दर्शन करने आए थे।इंदौर के विजयनगर में रहने वाला गौरव आर्य टैक्सी में लेकर आया था गौरव ने मोबाइल नंबर 966 96825 821 और 920 2653959, के माध्यम से प्रसाद से संपर्क किया था,




गौरव ने श्रद्धालु प्रसाद से भस्म आरती करने के नाम पर अपने फोन में ₹1000 ट्रांसफर करवा लिए। जब प्रसाद मंदिर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी भस्म आरती की अनुमति नहीं हुई, उन्होंने मंदिर समिति कार्यालय में लिखित शिकायत की मंदिर समिति ने शिकायत को महाकाल थाने भिजवाया पुलिस ने गौरव के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी।

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