इंदौर में बिना अनुमति आयोजन प्रतिबंधित।




भारत सागर न्यूज/इंदौर। धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी। 4 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।





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