बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने पर निगम ने की सख्त कार्रवाई, गोदाम सील




भारत सागर न्यूज/देवास। निगम सीमा क्षेत्र में छोटे एवं बडे व्यवसायक जो विभिन्न प्रकार के व्यसाय कर रहे है। उनको निगम से लायसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लायसेंस के व्यावसाय/व्यापार करने वाले व्यापारी निगम का लासेंस लें बिना लायसेंस व्यापार करने पर आयुक्त दलीप कुमार के निर्देशन में निगम की टीम कर रही है निरंतर चालानी कार्रवाई।




लायसेंस लेकर व्यापार करें, गोदामों को किया सील -

निगम लाइसेंस एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बिना लायसेंस व्यापार करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध चालान जैसी सख्त कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के अन्तर्गत सुतार बाखल क्षेत्र में फल-फ्रूट व्यापारियों द्वारा बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के गोदाम संचालित किए जाने की शिकायत पर निगम की टीम ने निरीक्षण किया। जिसमें नियम विरुद्ध बिना लायसेंस अपना व्यावसाय संचालित करते पाए जाने पर 9 गोदामो को सील किया गया।




अमानक पॉलिथीन पाई जाने पर निगम कर रहा है चालानी कार्रवाई -

स्वच्छता सर्वेक्षण गाईड लाईन के अन्तर्गत अमानक पॉलिथीन का उपयोग करने वाले व्यवसायकों पर निगम द्वारा सख्ती से चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में फ्रुट एवं सब्जी मंडी में अमानक पॉलिथीन का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाही भी की गई।




कार्रवाई के दौरान लाइसेंस प्रभारी हेमंत उबनारे, स्वास्थ्य निरीक्षक हरेन्द्र सिंह ठाकुर, भूषण पवार, ओमप्रकाश पथरोड़, संदीप सागते, विजय सांगते, प्रवीण खरे, दरोगा विकास सांगते राजेश गोसर शिव खत्री सहित निगम की टीम उपस्थित रही।

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