परीक्षा माफियाओं पर कलेक्टर ऋतुराज सिंह का सख्त एक्शन, देवास में लागू हुआ कड़ा प्रतिबंध
भारत सागर न्यूज/देवास। देवास जिले में परीक्षाओं को पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकल-मुक्त बनाने के लिए कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) एवं (2) के तहत जिले के समस्त परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार परीक्षा प्रारंभ होने से दो घंटे पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या समूह का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में अनावश्यक घूमना, भीड़ एकत्र करना या परीक्षा में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा।
कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा में नकल कराने या कराने की मंशा से किसी भी प्रकार के कागज, सामग्री अथवा अन्य वस्तुओं का वितरण, प्रचार-प्रसार या सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश प्रसारित करना सख्त मना रहेगा। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं डिजिटल संसाधनों के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा केंद्रों की परिधि में माइक, चोंगा, लाउडस्पीकर सहित सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा से जुड़े अधिकारियों, वीक्षकों या कर्मचारियों से बहस, डराने-धमकाने या परीक्षा प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास एक समय में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा में नकल या सामूहिक नकल करने अथवा कराने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा केंद्रों के समीप स्थित दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे परीक्षा संचालन में विघ्न डालने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को आश्रय न दें। इसके साथ ही परीक्षा क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा, चाकू या किसी भी प्रकार के धारदार हथियार ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पुलिस रिपोर्ट के परीक्षण के उपरांत किसी आयोजन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
यह आदेश जारी होने की तिथि से जिले में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं की समाप्ति तक सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रभावशील रहेगा।




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