देवास शहर एवं भोरसा क्षेत्र में ढाबों एवं संदिग्ध स्थानों पर दबिश की कार्यवाही
- अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई,
- 02 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज,,,
- 02 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज,,,
भारत सागर न्यूज/देवास। कलेक्टर महोदय देवास ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के मार्गदर्शन में आबकारी देवास द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।
जिसमें दिनांक 05.05.2026 को आबकारी की सयुंक्त टीम द्वारा देवास शहर के अग्रसेन नगर एवं भौरासा क्षेत्र में मुखबिर सूचना पर सर्चिंग की गई अग्रसेन नगर में हरदीप सिंह के रिहायशी मकान एवं सादीखेड़ा गांव में किराना दुकान से अवैध मदिरा बरामद की गई।
जिसमे 24 बॉटल व्हिस्की ,100 पाव विदशी मदिरा व्हिस्की,एवं 18 बियर जप्त की गईं कार्यवाही में कुल 02 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत दर्ज किए गए है, जप्त सामग्री का मूल्य 37600 रुपये है।
आज की कार्यावाही में आबकारी उपनिरीक प्रेम यादव ,आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रायकवार,आबकारी आरक्षक सुरेन्द्र,आशीष गुप्ता , निहाल खत्री सैनिक किशोर,अनिल,अनिल चोहान सम्मिलित रहे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।




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