निलाम की गई सामग्रियों से प्राप्त हुआ 9050 रूपए का राजस्व

 

खरगोन :- जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाहियां की जाती है। इस दौरान मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 55(3) के तहत वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2018-19 की अवधि में कायम कुल 41886 प्रकरण बनाए गए थे। इन प्रकरणों के निराकरण के लिए कलेक्टर गोपालचंद्र डाड द्वारा निर्देश दिए गए थे। सहायक आयुक्त आबकारी पराक्रमसिंह चंद्रावत ने बताया कि प्रकरणों में जब्त मदिरा, प्लेन, सैंपल, सामग्री का 25 फरवरी को गठित समिति द्वारा निराकरण व नष्टीकरण किया गया। कार्यवाही में शेष अपशिष्ट का मौके पर ही सार्वजनिक निलामी की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में शासन को नीलामी के माध्यम से 9050 रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ।

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