नाबालिक को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन  निरस्त


 


शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी गोविंद मीणा पिता अनुपसिंह मीणा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम रंथभंवर, जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।




        देवेन्‍द्र मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी नाबालिक पीडिता को बहला फुसलाकर  भागा कर ले गया और उसके साथ दुष्‍कर्म किया। फरियादी ने थाना बेरछा पर दिनांक 24 जून 2020 को रिपोर्ट की थी।
राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीना द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया। अपराध की गंभीरता को दखते हुये न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


Comments

Popular posts from this blog

सतपुड़ा एकेडमी में हुआ देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन

आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गये देवास के मोहनलाल को उम्रकैद !

हाईवे पर होता रहा मौत का ख़तरनाक तांडव, दरिंदों ने कार से बांधकर युवक को घसीटा