अवैध अतिक्रमण हटाते हुए अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाले कालोनाईजर पर एफआईआर दर्ज.......



देवास। नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण की गई कालोनी के कालोनाईजर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कालोनाईजर तेजसिह पिता मानसिह निवासी सिंगावदा के खिलाफ बीएनपी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, कालोनाईजर द्वारा तुलजा विहार के पास अवैध रूप से बिना लाईसेंस बिना टीएनसीपी तथा बगैर अनुमति के कालोनी काटी गई। जिस पर उक्त झोन के निगम उपयंत्री चंदन सोनी के द्वारा नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) (5) के अन्तर्गत आयुक्त विशालसिह चौहान के निर्देशन में थाना बीएनपी में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसी प्रकार निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 3 के डी-3 सेक्टर मे बने सार्वजनिक गार्डन मे अवैध रूप से निर्मित अतिक्रमण को हटाया गया साथ ही एबी रोड पर स्थित मिश्रीलाल नगर में अनुमति के विपरीत एमओएस की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।

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