चूहा मार दवाई, मच्छर अगरबत्ती व मॉसक्यूटो क्वाइल भंडारण/विक्रय करने के लिए लेना होगा लायसेंस




देवास  उपसंचालक कृषि आरपी कनेरिया ने बताया कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर एवं किराना दुकान इत्यादि पर कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती, मच्छर मारने हेतु मॉसक्यूटो क्वाईल (ऑल आउट, गुड नाईट इत्यादि) बगैर लायसेंस के भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा है। चूंकि उक्त प्रोडक्ट कीटनाशक है, जो कि बगैर लायसेंस के विक्रय करना कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 का स्पष्ट उल्लंघन है।

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उपसंचालक कृषि ने अपील की है कि मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर एवं किराना दुकान जो भी उक्त प्रोडक्ट भंडारण/विक्रय कर रहे हों, वे पहले लायसेंस बनवाकर ही उक्त प्रोडक्ट का विक्रय करें। बगैर लायसेंस के उक्त सामग्री भंडारण/विक्रय करने पर कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।



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