कलेक्‍टर गुप्‍ता ने आरोपी लखन को 1 वर्ष के लिए किया जिलाबदर




     
भारत सागर न्यूज़/देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी लखन उर्फ शेखर पिता कमल किशोर सोलंकी उम्र 38 साल निवासी देवास को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।

     कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने आदेश दिया है कि आरोपी लखन आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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