देवास के पटवारी अजय वर्मा पर लापरवाही के आरोप, स्थानांतरण और विभागीय जांच के आदेश




 

भारत सागर न्यूज/देवास। कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें  अजय वर्मा, जो वर्तमान में तहसील देवास नगर ग्राम जैतपुरा के पटवारी पद पर कार्यरत थे, को उनके वर्तमान प्रभार से हटाकर तहसील कार्यालय निर्वाचन देवास में संयोजित किया गया है। यह निर्णय सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 1-परिपत्र क्रमांक 9 के पैरा 13 के अनुसार शिकायत आवेदन की जांच के पश्चात लिया गया हैं। 



               शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के अनुसार, नगरीय तहसील देवास के ग्राम जैतपुरा पटवारी हल्का नंबर  41 की भूमि सर्वे नं. 364/9 रकबा 0.060 हेक्टेयर को दो बार अलग-अलग व्यक्तियों को विक्रय किया गया। पहले विक्रय में भूमि भूपेन्द्र सिंह गंभीर को बेची गई, जबकि दूसरी बार उसी भूमि को सुनिल सिंह, त्रिलोक पाटीदार, और विजय सोनी को बेचा गया। दोनों ही क्रेताओं ने अपने नामांतरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए थे।  



पटवारीअजय वर्मा द्वारा दोनों ही नामांतरण प्रकरणों में अपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में मौका स्थिति का विवरण नहीं दिया गया था, जो कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कंडिका 3 (1,2,3) का उल्लंघन है। कलेक्टर कार्यालय ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इस लापरवाही के कारण, श्री अजय वर्मा को तत्काल प्रभाव से तहसील कार्यालय निर्वाचन देवास में स्थानांतरित किया गया है। यह आदेश लोकहित में जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए लिया गया है।


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