चाइना डोर की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक के लिए पत्रकारों ने थाना प्रभारी व तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

 


हाटपीपल्या(संजू सिसोदिया)। नगर व क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चाइना डोर की बिक्री होती है चाइना डोर के कारण कई बार हादसे होते हैं। गत दिनों 10 तारीख को छतरीपुरा वार्ड क्रमांक 8 निवासी मेवाड़ा माली समाज के धर्मेंद्र पिता शंकरलाल बरेडिया माली उम्र 35 वर्ष मोटरसाइकिल से अपने साथी के साथ काम से जा रहे थे उसी दौरान चापड़ा रोड पर मसीह अस्पताल के पास चाइना डोर की चपेट में आ गए। जिसके कारण धर्मेंद्र के गाल व गर्दन एवं हाथ की उंगली में चोट आई और 27 टांके आए। इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी आसपास एवं क्षेत्र में घट चुकी है। चायना डोर को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए नगर के समस्त पत्रकारों द्वारा पुलिस थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती एवं हाटपीपल्या तहसीलदार के नाम नायब तहसीलदार सुश्री रुचि गोयल को ज्ञापन देकर मांग की है कि क्षेत्र में होने वाले चाइना डोर की बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जाए जिससे किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे। ज्ञापन देते वक्त पंकज पाठक, शाकिर मंसूरी, दौलत मंसुरी, मनोज कारपेंटर, संतोष वर्मा, धर्मेंद्र जायसवाल, अनिल धोसरिया, दीपक धोसरिया, रमेश संदूकलिया, करीम खान, नौशाद पटेल, संजय सिसोदिया, आर्य भूषण शर्मा, कपिल त्रिवेदी, अंकित कांठेड़, आशीष जायसवाल, आदि पत्रकारों ने ज्ञापन देकर चाइना डोर की बिक्री पर रोक की मांग की। ज्ञापन का वाचन दीपक धोसरिया द्वारा किया गया। 

इनका कहना :

नगर के समस्त चाइना डोर विक्रेताओं को चाइना डोर की बिक्री नहीं करने के लिए मुनादी करवाकर सूचित कर दिया जाएगा एवं बिक्री करते पाए जाने पर बिक्री करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

                                                                                    थाना प्रभारी हाटपीपल्या, सज्जन सिंह मुकाती 

प्रशासन द्वारा नगर के समस्त चाइना डोर विक्रेताओं के यहां दुकानों पर जांच कार्रवाई की जाएगी एवं चाइना डोर पाए जाने पर उसे जब्त कर कार्रवाई की जाएगी।

                                                                                                नायब तहसीलदार हाटपीपल्या, रूचि गोयल 


                                                                 जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास
कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिले में पतंगबाजी के लिए चायना, नायलोन डोर के निर्माण, क्रय- विक्रय एवं उपयोग करना किया प्रतिबंधित

देवास जिले में चायना डोर संबंधित आदेश 02 माह तक रहेगा प्रभावशील, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई- कलेक्टर

देवास 13 दिसंबर 2022/ जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मानव / पशु पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाए रखने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम, जन सामान्य के हित जान माल की रक्षा एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु कोई भी व्यक्ति मकर संक्राति पर्व पर होने वाली पतंगबाजी में न तो चायना, नायलोन डोर का निर्माण करेगा न ही दुकानों में रखेगा न ही क्रय-विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने जारी किए है। जारी आदेशानुसार जिले में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है
जिसमें वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है। विगत वर्षों में पतंग बाजी में चायना डोर का उपयोग अधिकता से किया गया है। चायना डोर का मटेरियल अत्यधिक तेज धार तथा खतरनाक होता है। चायना डोर के उपयोग के कारण पूर्व में राहगीरों / पशु-पक्षियों के कटने तथा घोंट पहुंचने की घटनाएं घटित हुई है। चायना डोर के उपयोग से दुर्घटना होना संभावित है जिससे जन-धन एवं पशुहानि होने के साथ विवाद होने की संभावनाएं बनी रहती है तथा आमजनों में चायना डोर के विक्रय एवं उपयोग को लेकर असहमतियां भी व्यक्त की जाती रही है। क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चायना डोर के विक्रय और उपयोग पर तुरंत प्रतिबंध लगाये जाने के पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं और तुरंत निवारण करना वांछनीय है। जारी आदेश में उल्लेख है कि यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम /एसडीओ(पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। यह आदेश 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।

Comments

Popular posts from this blog

सतपुड़ा एकेडमी में हुआ देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन

आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गये देवास के मोहनलाल को उम्रकैद !

हाईवे पर होता रहा मौत का ख़तरनाक तांडव, दरिंदों ने कार से बांधकर युवक को घसीटा