देवास जिले में निवासरत विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति के इच्छुक हितग्राही करें आवेदन ! Interested beneficiaries of free, nomadic and semi-nomadic tribes living in Dewas district should apply!

देवास जिले में ‘‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’’ अंतर्गत विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना के आवेदन आमंत्रित



देवास - विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास भोपाल द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’’ अन्तर्गत विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु विभाग देवास द्वारा इच्छुक हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित है। जिले में निवासरत विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति के इच्छुक हितग्राही (कार्यालय कलेक्टर पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग में सम्पर्क कर सकते है।


मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं में हितग्राही मध्यप्रदेश राज्य अंतर्गत आने वाले विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्ति पात्र होंगे। मध्यप्रदेश के मूल निवासी जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। आयकर दाता न हो। शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नही है। योजनान्तर्गत बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 06 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान देय होगा। विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति के इच्छुक हितग्राही कार्यालय कलेक्टर पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु देवास कार्यालय में निर्धारित आवेदन के साथ हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में अनिवार्य रूप से जमा करावे।











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