संपत्तिकर के बकायादारो पर होगी कुर्की की कार्यवाही !



देवास - 31 अगस्त तक चालु वित्तीय वर्ष 2023-24 का अग्रीम संपत्तिकर जमा करने पर दी जा रही 6 प्रतिशत की छुट का लाभ करदाता लेवें। बकाया संपत्तिकरदाताओ के द्वारा बकाया संपत्तिकर जमा नही करने पर उनके विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही करने के निर्देश आयुक्त विशालसिह चौहान ने संपत्तिकर अधिकारियो को दिये साथ ही वार्डो से लक्ष्यानुरूप वसुली नही होने से संपत्त्किर अधिकरियो 


एवं राजस्व निरीक्षको को सख्त निर्देश देते हुए बकायादारो से संपत्तिकर वसुली को लेकर वार्डो मे करदाताओ से सम्पर्क किये जाने हेतु कहा साथ ही 10 लाख रूपये की वसुली का प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया। संपत्तिकर अधिकारियो को अपने झोन मे प्रतिदिन बकायादारो से सम्पर्क करने तथा कुर्की की कार्यवाही प्रस्तावित करने के साथ ही जानकारी देने हेतु कहा।







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